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केरल: हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से ‘एक व्यक्ति एक वोट’ सुनिश्चित करने को कहा
Mon, 29 Mar 2021 03:52 PM IST
प्रियंका तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: प्रियंका तिवारी
Updated Mon, 29 Mar 2021 03:52 PM IST
सार
- केरला हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश
- 'एक मतदता एक वोट' के नियम को सुनिश्चित करने को कहा
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम हैं, वह राज्य विधानसभा चुनाव में छह अप्रैल को सिर्फ एक ही वोट दें। अदालत ने कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया।
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याचिका में कहा गया था कि फर्जी और कई जगहों पर मतदाता सूची में नाम रखने वाले मतदाताओं को मतदान करने से रोका जाना चाहिए। याचिका पर अदालत ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर विषय है।
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अदालत इस विषय की आगे की सुनवाई मंगलवार को करेगी। बता दें, अदालत ने शुक्रवार को याचिका पर आयोग की राय मांगी थी।