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Adani Vizhinjam Port: केरल HC का निर्देश, अडानी पोर्ट्स के विझिंजम पोर्ट परियोजना को दी जाए पूरी सुरक्षा
Thu, 01 Sep 2022 03:45 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 01 Sep 2022 03:45 PM IST
सार
बड़ी संख्या में तटीय लोग तिरुवनंतपुरम में पास के मुल्लूर में स्थित बहुउद्देश्यीय बंदरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर 16 अगस्त से जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
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kerala high court
- फोटो : ANI
विस्तार
केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को अडानी पोर्ट्स की निर्माणाधीन विझिंजम बंदरगाह परियोजना को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। अदालत ने प्रदर्शनकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे बंदरगाह परिसर में अतिक्रमण न करें और इसके बाहर शांतिपूर्वक आंदोलन करें। कोर्ट ने आदेश दिया कि निर्माण कार्य बाधित न हो। यह आदेश अडानी पोर्ट्स द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जो तिरुवनंतपुरम में विझिंजम बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। कंपनी ने प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा की मांग की और आरोप लगाया है कि पुलिस और सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
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16 अगस्त से जोरदार विरोध प्रदर्शन
बड़ी संख्या में तटीय लोग तिरुवनंतपुरम में पास के मुल्लूर में स्थित बहुउद्देश्यीय बंदरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर 16 अगस्त से जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें निर्माण कार्य को रोकने और तटीय संचालन करने सहित सात सूत्रीय मांगें रखी गई हैं। इसमें करोड़ों की परियोजना के संबंध में प्रभावी अध्ययन कराने की मांग भी शामिल है। प्रदर्शनकारी आरोप लगाते रहे हैं कि विझिंजम बंदरगाह के हिस्से के रूप में ग्रोयन्स का अवैज्ञानिक निर्माण हो रहा है। इस कृत्रिम समुद्री दीवारों को स्थानीय भाषा में "पुलिमट" के रूप में जाना जाता है, जिसे जिले में बढ़ते तटीय क्षरण के कारणों में से एमाना जाता है।
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