फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kerala HC dismisses plea seeking NIA probe into Vizhinjam violence

विझिंजम हिंसा: केरल हाईकोर्ट ने एनआईए जांच की मांग वाली याचिका खारिज की, कहा- शुरुआती चरण में जांच

Mon, 05 Dec 2022 05:48 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 05 Dec 2022 05:48 PM IST
सार

चीफ जस्टिस, एस. मणिकुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तिरुवनंतपुरम निवासी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की थी। 

विज्ञापन
Kerala HC dismisses plea seeking NIA probe into Vizhinjam violence
केरल हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विझिंजम हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई थी। दरअसल, तीन हजार से ज्यादा बंदरगाह (पोर्ट) विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में तोड़फोड़ की थी, जिसमें 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 

विज्ञापन

चीफ जस्टिस, एस. मणिकुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तिरुवनंतपुरम निवासी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की थी। 
विज्ञापन


कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार किया कि मामले दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की जांच शुरू हो गई है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, जांच प्रारंभिक चरण में है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


मछुआरे अदाणी समूह के निर्माणाधीन विझिंजम  पोर्ट के खिलाफ बीते चार महीने से अधिक समय से विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते 26 और 27 नवंबर को हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने 27 नवंबर की रात को विझिंजम पुलिस थाने पर हमला कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed