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केरल सोना तस्करी मामला: तीन आरोपियों को पूछताछ के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा
Wed, 21 Oct 2020 02:35 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 21 Oct 2020 02:35 PM IST
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एनआईए की टीम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : amar ujala
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केरल सोना तस्करी मामले में कोच्चि स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को तीन दिनों के लिए एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है।
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नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने मामले के तीन आरोपियों सरीथ पीएस, रमीज केटी और जलाल एएम को तीन दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है।
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#KeralaGoldSmugglingCase: Special National Investigation Agency (NIA) Court has sent three accused - Sarith PS, Ramees KT and Jalal AM - to NIA custody for three days. pic.twitter.com/zCiLoPL3Vf
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) October 21, 2020
सोना तस्करी मामला की जांच कर रही एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को इन तीन आरोपियों की रिमांड के लिए अर्जी दी थी।
कोच्चि स्थित एनआईए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए एनआईए को रिमांड पर सौंप दिया।
एनआईए ने बताया कि जांच टीम ने संदीप नायर मामले में तीन आरोपियों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। एनआईए नायर के इकबालिया बयान से मिली जानकारी के आधार पर सरीथ, रमीज और जलाल से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए एनआईए ने कोर्ट से इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अर्जी दी थी।
इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने एनआईए द्वारा पेश किए गए सबूतों पर गौर करते हुए स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि, पिछले साल नवंबर से राजनयिक चैनल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने ये सबूत जुटाए थे।
एनआईए ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि मामले में गहन जांच की जरूरत है। एनआईए ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सबूत हैं कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया जो सीधे तौर पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन है।