फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kerala Gold Smuggling Case News: Special NIA Court has sent three accused to NIA custody for three days

केरल सोना तस्करी मामला: तीन आरोपियों को पूछताछ के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा

Wed, 21 Oct 2020 02:35 PM IST
अमर शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 21 Oct 2020 02:35 PM IST
विज्ञापन
Kerala Gold Smuggling Case News: Special NIA Court has sent three accused to NIA custody for three days
एनआईए की टीम (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : amar ujala

केरल सोना तस्करी मामले में कोच्चि स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को तीन दिनों के लिए एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। 

विज्ञापन


नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने मामले के तीन आरोपियों सरीथ पीएस, रमीज केटी और जलाल एएम को तीन दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। 
विज्ञापन



 

सोना तस्करी मामला की जांच कर रही एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को इन तीन आरोपियों की रिमांड के लिए अर्जी दी थी। 

कोच्चि स्थित एनआईए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए एनआईए को रिमांड पर सौंप दिया। 

एनआईए ने बताया कि जांच टीम ने संदीप नायर मामले में तीन आरोपियों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। एनआईए नायर के इकबालिया बयान से मिली जानकारी के आधार पर सरीथ, रमीज और जलाल से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए एनआईए ने कोर्ट से इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अर्जी दी थी। 

इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने एनआईए द्वारा पेश किए गए सबूतों पर गौर करते हुए स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी।


गौरतलब है कि, पिछले साल नवंबर से राजनयिक चैनल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने ये सबूत जुटाए थे। 

एनआईए ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि मामले में गहन जांच की जरूरत है। एनआईए ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सबूत हैं कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया जो सीधे तौर पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed