केरल सोना तस्करी मामला: हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, एम शिवशंकर को 28 अक्तूबर तक गिरफ्तारी से राहत
केरल सोना तस्करी मामले में केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय में पूर्व सचिव एम शिवशंकर की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके बाद उन्हें 28 अक्तूबर तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। उन्होंने ईडी और सीमा शुल्क विभाग द्वारा दर्ज किए गए मामलों पर जमानत याचिका दायर की थी।
#KeralaGoldSmugglingCase: Kerala High Court reserves order in the anticipatory bail application of former principal secretary of Kerala CMO M Sivasankar, till Oct 28. Interim protection from arrest to continue till then.
विज्ञापन
He had filed the bail pleas on cases by ED & Customs dept — ANI (@ANI) October 23, 2020
हाल ही में कस्टम विभाग ने मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर से 11 घंटे तक पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में विशेष न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा था कि सोना तस्करी मामले में शिवशंकर एक अहम कड़ी हैं।
ईडी ने कहा था है कि शिवशंकर की गहन जांच जरूरी है, क्योंकि उसी ने स्वप्ना सुरेश के लिए लॉकर खुलवाने की व्यवस्था की थी। बता दें कि राजनयिक सामान के साथ 30 किलोग्राम सोना तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डे से बरामद किया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपित स्वप्ना सुरेश सहित कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है।