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Kerala: मलंकारा चर्च के पादरी के निलंबन पर रोक, अदालत ने कहा- 25 मई को होगी अगली सुनवाई
Sat, 18 May 2024 11:19 PM IST
मिथिलेश नौटियाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: मिथिलेश नौटियाल
Updated Sat, 18 May 2024 11:19 PM IST
सार
Kerala: अदालत ने मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी कुरियाकोस के निलंबन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा मामले में 25 मई को विस्तार से सुनवाई होगी।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
विस्तार
केरल की एक अदालत ने मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी कुरियाकोस के निलंबन पर रोक लगाई है। बता दें कि एक दिन पहले उन्हें सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था।
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अदालन ने कहा- कुरियाकोस का निलंबन नहीं होगा
अदालत ने कुरियाकोस के समर्थकों द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि कुरियाकोस का निलंबन नहीं होगा और मामले में 25 मई को विस्तार से सुनवाई होगी।
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कुरियाकोस के समर्थकों ने जलाया निलंबन आदेश
इससे पहले कुरियाकोस के समर्थक उनके निलंबन के विरोध में कन्नाया स्थित चर्च में एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने निलंबन के आदेश को जलाया गया। इसके साथ ही निलंबन का आदेश देने वाले पैट्रिआर्क इग्नाटियस का पुतला भी जलाया गया।
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निलंबन आदेश में क्या कहा गया?
शुक्रवार को पैट्रिआर्क इग्नाटियस द्वारा कुरियाकोस के निलंबन का आदेश दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि कुरियाकोस ने पादरियों और समर्थकों के बीच अच्छा उदाहरण स्थापित नहीं किया। यहा भी कहा गया था कि कुरियाकोस द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं थे। आदेश में आगे कहा गया था ‘अगली कार्यवाही और आदेश तक आपको सभी कर्तव्यों से रोका जाता है। हमने गहन चिंतन के बाद यह फैसला लिया है।’
निलंबन के आदेश के बाद कुरियाकोस के समर्थकों द्वारा चिंगवनम में कन्नाया चर्च मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया।