फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kerala: 24 years in jail for pushing a minor into sex trade and main accused of gang rape

केरल: नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने व सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को 24 साल की जेल

Fri, 12 Feb 2021 08:34 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोट्टायम 
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोट्टायम  Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 12 Feb 2021 08:34 PM IST
विज्ञापन
Kerala: 24 years in jail for pushing a minor into sex trade and main accused of gang rape
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नजदीक विथुरा में वर्ष 1996 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे बेचने के मामले के मुख्य आरोपी को यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 24 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पीड़ित लड़की से नवंबर 1995 से मई 1996 के बीच कई लोगों ने दुष्कर्म किया था।

विज्ञापन


अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी सुरेश पर 1.09 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि यह राशि अगर जारी की जाती है तो यह दुष्कर्म पीड़िता को दी जाए। अदालत ने आदेश दिया कि राज्य सरकार पीड़ित लड़की को उचित मुआवजा दे और यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तय की जाएगी।
विज्ञापन


अदालत ने सुरेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 344 (10 या उससे अधिक दिनों तक अवैध तरीके से बंधक बनाने), 372 (वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग की बिक्री) सहित विभिन्न धाराओं एवं अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा-3(1) और 5 (1)(जी)(II) के तहत दोषी ठहराया एवं इनमें दो से 10 साल तक की सजा सुनाई। सभी आरोपों के तहत मिली सजाएं साथ-साथ चलेगी जिसकी वजह से उसे 10 साल कारावास में रहना होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


देह व्यापार में धकेल दिया था
नाबालिग को देहव्यापार में धकेलने का दोषी सुरेश मामले की सुनवाई के दौरान फरार हो गया था और चार साल बाद वर्ष 2019 में केरल पुलिस की अपराध शाखा ने उसे हैदराबाद से पकड़ा था। सुरेश ने मामले में अन्य आरोपियों के बरी होने के बाद वर्ष 2014 में आत्मसमर्पण किया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed