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कर्नाटक: ईदगाह मैदान में अब धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव, हाईकोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने भी दी अनुमति

Sat, 16 Sep 2023 08:23 AM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हुबली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हुबली Published by: काव्या मिश्रा Updated Sat, 16 Sep 2023 08:23 AM IST
सार

कर्नाटक हाईकोर्ट में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसे शुक्रवार को खारिज कर दिया गया था। इसी के बाद नगर निगम आयुक्त ईश्वर ने मैदान में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दे दी।

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Karnataka: Hubballi-Dharwad Municipal Corporation permits installation of Ganesha idol at Idgah Maidan
हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दी - फोटो : एएनआई

विस्तार

गणेश चतुर्थी को कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में मूर्ति की स्थापना को लेकर पिछले साल की तरह ही इस बार भी विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल, हिंदू कार्यकर्ताओं ने हुबली के ईदगाह मैदान में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने के लिए स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन से संपर्क किया था। साथ ही विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हालांकि, अब गणेश उत्सव धूमधाम से ईदगाह मैदान में मनाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दे दी है।

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कल हाईकोर्ट ने की थी याचिका खारिज
नगर निगम ने रानी चेन्नम्मा मैदान गजानंद उत्सव महामंडली को प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दे दी है। वहीं, अंजुमन-ए-इस्लाम ने कर्नाटक हाईकोर्ट में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसे शुक्रवार को खारिज कर दिया गया था। ऐसे में अब ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने के सभी रास्ते साफ हो गए हैं। नगर निगम आयुक्त ईश्वर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार अनुमति दी गई है। 

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20 से अधिक संगठनों की मांग पूरी

गौरतलब है, इस मैदान पर उत्सव मनाने की अनुमति 20 से अधिक संगठन कर रहे थे। इस पर आयुक्त ने कहा कि हमने हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार, ईदगाह मैदान पर तीन दिन गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी है। आयुक्त ने अनुमति पत्र रानी चेन्नम्मा मैदान गजानंद उत्सव महामंडली के अध्यक्ष संजीव बाडस्कर को दे दिया है। 

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पिछले साल भी हुआ था बवाल

गौरतलब है, पिछले साल भगवान गणेश की मूर्ति को ईदगाह मैदान में स्थापित करने को लेकर काफी विवाद हुआ था। मामला इतना बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही यहां पर गणेश चतुर्थी मनाई गई थी। हालांकि, इस साल भी अंजुमन-ए-इस्लाम की ओर से ईदगाह मैदान में गणपति उत्सव समारोह नहीं मनाने के लिए याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। लेकिन अदालत ने इसे शुक्रवार को खारिज कर दिया। वहीं, दूसरी ओर हिंदू कार्यकर्ता स्थानीय निकाय के पास पहुंचे थे। उन्होंने मांग की थी कि गणेश मूर्ति को ईदगाह मैदान पर स्थापित करने की अनुमति दी जाए। 

भजन गाकर धरना दे रहे थे कार्यकर्ता

नगर निगम कार्यालय के सामने हिंदू कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। कार्यकर्ता भजन गाकर धरना दे रहे थे। उन्होंने मांग की थी कि पिछले साल की तरह इस बार गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति दी जाए। वहीं, भाजपा विधायक अरविंद बेलाड ने अनुमति नहीं मिलने पर भी मूर्ति स्थापित करने की धमकी दी थी।

हमने कब मना किया- खरगे

वहीं, शुक्रवार को कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे से जब पत्रकारों ने पूछा था कि क्या ईदगाह मैदान पर उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दी है। इस पर खरगे ने कहा था कि किसने कहा कि हमने इनकार कर दिया है। इनकार तब होता है जब आप कुछ मांगते हैं और वह आपको नहीं दिया जाता है। उन्होंने पूछा था कि क्या आपको इसे लिखित रूप में दिया गया है। क्या आप मुझे कोई दस्तावेज दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा था कि फिलहाल हमने किसी बात से इनकार नहीं किया है। 

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