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Karnataka: हाईकोर्ट का जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को फिर से समन भेजने का आदेश, भाजपा नेता ने लगाया है यह आरोप

Mon, 30 Oct 2023 04:35 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 30 Oct 2023 04:35 PM IST
सार

Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कदाचार के आरोप वाली एक चुनाव याचिका पर होलेनारासिपुरा के विधायक और जद (एस) नेता एच डी रेवन्ना को फिर से समन जारी करने का सोमवार को आदेश दिया।

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Karnataka High Court re-orders summons to JD(S) leader H D Revanna
कर्नाटक उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कदाचार के आरोप वाली एक चुनाव याचिका पर होलेनारासिपुरा के विधायक और जद (एस) नेता एच डी रेवन्ना को फिर से समन जारी करने का सोमवार को आदेश दिया। उन्हें पहले जारी किया गया समन तामील नहीं हुआ था। 

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इससे पहले सुनवाई में उच्च न्यायालय ने विधानसभा सचिवालय के जरिए समन जारी करने का आदेश दिया था। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में रेवन्ना के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका भाजपा के पराजित उम्मीदवार जी देवराजेगौड़ा ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जद एस नेता (एस) नेता कदाचार में शामिल थे। 

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याचिका सोमवार को फिर से सुनवाई के लिए आई और याचिकाकर्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमिला नेसरगी ने अदालत से समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए समन जारी करने का निर्देश देने की मांग की। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव याचिकाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार समन फिर से जारी किया जाना है। न्यायामूर्ति ज्योति मुलिमानी ने समन जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि रेवन्ना के समर्थकों ने मतदाताओं को नकदी और उपहार बांटे और उन्हें प्रभावित करने के लिए हिंसक घटनाओं में शामिल रहे। इसके अलावा, रेवन्ना की पत्नी भवानी की संपत्ति के विवरण में भी अशुद्धियां होने का आरोप है। देवराजेगौड़ा ने आरोप लगाया है कि रेवन्ना और दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस उम्मीदवार श्रेयस पटेल दोनों ने मतदाताओं को रिश्वत देकर प्रेरित किया था और इसलिए दोनों को मिले वोटों को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। 

उच्च न्यायालय ने दो अगस्त को याचिका पर समन जारी किया था, जो रेवन्ना को नहीं दिया गया। न्यायालय ने चार सितंबर को समन विधानसभा सचिवालय के जरिए देने का आदेश दिया था। चुनाव में रेवन्ना को 88,103 वोट मिले थे और श्रेयस पटेल 84,951 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। जबकि देवराजेगौड़ा को मात्र 4,850 वोट मिले थे। 

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