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Karnataka: हाईकोर्ट ने रद्द किया बसवराज बोम्मई के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला; अनंत कुमार हेगड़े को भी राहत

Fri, 27 Jun 2025 02:05 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 27 Jun 2025 02:05 PM IST
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Karnataka High Court quashes criminal case against Basavaraj Bommai Anant Kumar Hegde also gets relief
कर्नाटक उच्च न्यायालय - फोटो : एएनआई (फाइल)

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया है। उन पर वक्फ बोर्ड और कर्नाटक सरकार के कार्यों की निंदा करने के लिए विरोध रैली के दौरान आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि वक्फ के तहत किसानों और मंदिरों की संपत्ति हड़प ली गई है। एक अन्य मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े को भी राहत दे दी है। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में पुलिस को हेगड़े के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। उन पर पुलिस ने रोड रेज के कथित मामले में मामला दर्ज किया है।

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बसवराज बोम्मई वाला समझिए
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने बोम्मई की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और शिगगांव पुलिस स्टेशन की ओर से बीएनएस की धारा 196 (1) (ए) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को खारिज कर दिया।
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बोम्मई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने दलील दी कि शिकायतों में बीएनएस की धारा 196(1)(ए) (धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तत्व शामिल नहीं हैं। अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक बीएन जगदीश ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि कथित घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग से प्रथम दृष्टया बोम्मई के खिलाफ अपराध बनता है।
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अनंत कुमार हेगड़े वाला मामला क्या है?
भाजपा के पूर्व सांसद अनंत कुमार हेगड़े, उनके गनमैन, ड्राइवर और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मारपीट और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि पूर्व सांसद और उनके सहयोगियों ने एक परिवार की कार का पीछा कर उन्हें धमकाया और उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की। मामले में सैफ खान नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। सैफ खान बंगलूरू के हलेनाहल्ली इलाके का निवासी है। 


पीड़ित ने बताया- क्या हुआ था?
सैफ ने बताया था कि वह और उसके परिवार के सदस्य तुमकुरु में एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। तुमकुरु-बंगलूरू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुतारिया कॉलेज के पास कार सवार चार लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा कर उसे जबरन रुकवाया। सैफ का आरोप है कि उसके और उसके भाई सलमान खान, मां गुलमीर और चाचा इलियास खान के साथ मारपीट की और धमकाया। एफआईआर में दावा किया गया कि उनके खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी भी की गई और हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

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