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आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड ना करने वालों से सुविधाएं नहीं छीन सकते - कर्नाटक हाईकोर्ट

Tue, 20 Oct 2020 01:17 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलूरू Published by: Tanuja Yadav Updated Tue, 20 Oct 2020 01:17 PM IST
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Karnataka high court on Aarogya setu app can not take away the facilities who do not download the app
Aarogya Setu app - फोटो : amar ujala

आरोग्य सेतु ऐप ना डाउनलोड करने वाले लोगों के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहत की खबर सुनाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि केंद्र या राज्य सरकार उन लोगों से जरूरी सुविधाएं नहीं छीन सकती, जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अशोक एस किनागी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

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बेंच ने आरोग्य सेतु ऐप के अनिवार्य डाउनलोड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक सेवाएं बाधित नहीं की जा सकती हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में मार्च महीने से लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है। इसके बाद से ही सरकार आरोग्य सेतु ऐप को लेकर गंभीर रही और लोगों से अपील की कि वो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें।
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हालांकि बीच में ऐसी खबरें आई थीं कि आरोग्य सेतु ऐप ना डाउनलोड करने वालों को जरूरी सेवाओं से वंचित रखा जाएगा। ऐसा भी कहा गया था कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर सकती है। हालांकि जब इस ऐप को लॉन्च किया गया था, तब लोगों के मेडिकल डाटा को लेकर चिंताएं जाहिर की गई थीं। 
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हालांकि सरकार ने तब साफ किया था कि लोगों का गोपनीय डाटा गोपनीय ही रहेगा।

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