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Hindi News ›   India News ›   Karnataka High Court notice to CBI in sexual abuse case of wife and child

Karnataka : पत्नी, बच्ची के यौन शोषण मामले में सीबीआई को हाईकोर्ट का नोटिस, पढ़ें पूरा मामला

Sun, 03 Jul 2022 04:49 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, बेंगलुरु।
एजेंसी, बेंगलुरु। Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 03 Jul 2022 04:49 AM IST
सार

शिकायत के मुताबिक महिला और आरोपी उप निरीक्षक की एक-दूसरे से थाने में मुलाकात हुई थी और बाद में महिला ने पति से तलाक लेकर उप निरीक्षक से शादी की। महिला की पहली शादी से दो बेटियां हैं। 

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Karnataka High Court notice to CBI in sexual abuse case of wife and child
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक सेवारत पुलिस उप निरीक्षक के खिलाफ पत्नी, उसकी बहन और एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और उन्हें शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में सीबीआई एवं अन्य प्राधिकारों को नोटिस जारी किया है।

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जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने शुक्रवार को 36 वर्षीय मुस्लिम महिला द्वारा उसके दूसरे पति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई, आरोपी और राज्य के गृह विभाग समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया। आरोपी उप निरीक्षक हिंदू है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात है।
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शिकायत के मुताबिक महिला और आरोपी उप निरीक्षक की एक-दूसरे से थाने में मुलाकात हुई थी और बाद में महिला ने पति से तलाक लेकर उप निरीक्षक से शादी की। महिला की पहली शादी से दो बेटियां हैं। 

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