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कर्नाटक हाईकोर्ट: भ्रष्टाचार के मामले में येदियुरप्पा, उनके बेटे, परिजनों और पूर्व मंत्री के खिलाफ नोटिस जारी

Wed, 04 Aug 2021 03:29 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, बंगलूरू
एजेंसी, बंगलूरू Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 04 Aug 2021 03:29 AM IST
सार

  • एकल पीठ ने कार्यकर्ता टी जे अब्राहम की एक याचिका पर इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया

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Karnataka High Court: Notice issued against Yeddyurappa, his son, relatives and former minister in corruption case
karnataka court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आवासीय परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में मंगलवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, उनके बेटे एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्ययक्ष बी वाई विजयेंद्र, उनके परिवार के सदस्यों, पूर्व मंत्री एस टी सोमशेखर और एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया।

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जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने कार्यकर्ता टी जे अब्राहम की एक याचिका पर इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इस साल आठ जुलाई को विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश को याचिका के जरिये चुनौती दी गई है।
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गौरतलब है कि विशेष अदालत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और तत्कालीन मंत्री सोमशेखर पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला बंगलूरू विकास प्राधिकरण की एक आवासीय परियोजना के लिए कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त करने से जुड़ा है।
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इस विषय पर कर्नाटक विधानसभा में भी उस वक्त चर्चा हुई थी, जब विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं, येदियुरप्पा और उनके बेटे ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

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