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Karnataka: 'कांग्रेस का तुर्किये में दफ्तर' मुद्दे पर भाजपा नेता और पत्रकार को राहत, कार्यवाही पर अंतरिम रोक

Fri, 23 May 2025 02:35 PM IST
कुमार विवेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 23 May 2025 02:35 PM IST
सार

Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित मालवीय और एक पत्रकार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक झूठे दावे फैलाने के आरोपों से जुड़े मामले में लगाई गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं।

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Karnataka HC stays cases against BJP IT cell chief, journalist over Cong' 'Turkiye Office' issue
अमित मालवीय, नेता बीजेपी - फोटो : ANI

विस्तार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित मालवीय और एक पत्रकार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक झूठे दावे फैलाने के आरोपों से जुड़े मामले में लगाई गई है। दोनों पर आरोप हैं कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की ओर से तुर्किए के इस्तांबुल में एक कार्यालय संचालित किए जाने का दावा किया है। 

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न्यायमूर्ति एस रचिया ने गुरुवार को मालवीय और गोस्वामी दोनों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी। अगली सुनवाई तक यह रोक प्रभावी रहेगी।
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मालवीय एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी एक अलग मामले का सामना कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक विकृत छवि साझा की थी। इसमें गांधी के आधे चेहरे को पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के चेहरे के साथ जोड़कर दिखाया गया था। 
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कैप्शन में आरोप लगाया गया है कि गांधी पाकिस्तान के कथानक से जुड़ रहे हैं, खास तौर पर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर। मालवीय की पोस्ट में आगे सवाल किया गया है कि क्या गांधी पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान की आकांक्षा रखते हैं। दोनों मामलों को रद्द करने की याचिका के बाद अब उन पर रोक लगा दी गई है।

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