फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Karnataka Governor Vajubhai Vala gives assent to Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle bill 2020

कर्नाटक में अब पशु की हत्या माना जाएगा अपराध, राज्यपाल ने भी दी विधेयक को मंजूरी

Tue, 05 Jan 2021 08:55 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 05 Jan 2021 08:55 PM IST
विज्ञापन
Karnataka Governor Vajubhai Vala gives assent to Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle bill 2020
फाइल फोटो - फोटो : PTI

कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने मंगलवार को मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 9 दिसंबर 2020 को इस विधेयक को राज्य के विधानसभा में पारित किया गया था।

विज्ञापन


बता दें कि इस विधेयक के अंतर्गत गाय और बछड़ों के अलावा भैंस एवं उनके बछड़ों के संरक्षण का भी प्रावधान है। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तेज कार्यवाही के लिए विशेष अदालत गठित करने का भी प्रावधान है। विधेयक में गौशाला स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही पुलिस को जांच करने संबंधी शक्ति प्रदान की गई है।
विज्ञापन


बहरहाल, इससे संबंधी विधेयक को अभी तक विधान परिषद द्वारा मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए कर्नाटक सरकार की ओर से इससे जुड़ा एक गौ-वध विरोधी अध्यादेश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को अध्यादेश जारी कर मवेशी की हत्या के लिए दंड का प्रावधान और उन्हें बचाने के लिए काम करने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण अध्यादेश-2020 को जारी करने का फैसला किया था, इसे अब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के तहत, मवेशियों के वध के लिए तीन से सात साल तक की कैद और 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 

वहीं बाद के अपराधों में सात साल तक की कैद और एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। सरकार ने पहले ही कहा है कि इसके लागू हो जाने के बाद, राज्य में गायों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

 


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed