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बंगलुरू हिंसा: कर्नाटक सरकार का फैसला, दोषियों से वसूली जाएगी क्षति की लागत

Mon, 17 Aug 2020 09:50 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, बंगलुरू
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, बंगलुरू Published by: Tanuja Yadav Updated Mon, 17 Aug 2020 09:50 PM IST
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Karnataka government will assess the damage cause from culprits in Bangalore violence
बंगलूरू हिंसा - फोटो : pti

बंगलुरू हिंसा में हुई क्षति का खामियाजा दोषियों से लिया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने केजी हल्ली और डीजे हल्ली में हिंसा की घटनाओं में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के कारण हुए नुकसान का आकलन करने और दोषियों से लागत वसूलने का फैसला किया है।

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सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दावा आयुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि बंगलुरू हिंसा में हुई हानि का हर्जाना दोषियों से वसूला जाएगा।
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इसके लिए दावा आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कर्नाटक हाई कोर्ट में इसके लिए अपील की जाएगी। सीएम येदियुरप्पा ने लिखा कि गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम को लागू करने समेत डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हिंसक घटनाओं के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

इस मामले में विशेष जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित कर दी गई है और मामलों की जल्द सुनवाई के लिए तीन अभियोजकों की एक टीम नियुक्त की जाएगी। सीएम ने बताया कि अगर वारंट मिल जाता है तो एसआईटी गुंडा एक्ट लागू करने पर विचार करेगी।

विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की

वहीं, कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने पिछले सप्ताह बेंगलुरु में हुई हिंसा में अपना घर तबाह किए जाने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस विधायक ने खुद को और सुरक्षा देने की भी मांग की है।

मूर्ति ने कहा, आज पहले मुख्यमंत्री ने फोन पर मुझसे बात की। इसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला और उनसे अधिक सुरक्षा देने की मांग की। मेरे कई पड़ोसियों की संपत्ति को भी या तो जला दिया गया या फिर नुकसान पहुंचाया गया। मैंने उनके लिये भी मुआवजे की मांग की है, क्योंकि उनमें से अधिकतर गरीब हैं। 
 

हिंसा मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराई जाए : देवगौड़ा

पूर्व प्रधानमंत्री और जद(एस) नेता एचडी देवगौड़ा ने बंगलूरू शहर में हुई हिंसा मामले की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से कराने की मांग की है। उन्होंने सोमवार को कहा कि इस मामले में किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने हिंसा की वजहों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच से तथ्य सामने नहीं आ पाएगी।

बंगलूरू हिंसा मामले में एक व्यक्ति हिरासत में
डीजे हल्ली में हुई हिंसा मामले की जांच कर रही केंद्रीय क्राइम ब्रांच की टीम ने समीउद्दीन नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता रूद्रेश की हत्या में आरोपी के साथ संपर्क में भी रहने का आरोप है। वह पिछले कई सालों से अल हिंद का भी सक्रिय सदस्य है। रूद्रेश की अक्तूबर 2016 में दो मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने उस वक्त हत्या कर दी थी जब वह शहर के शिवाजी नगर में आयोजित संघ के कार्यक्रम से वापस लौट रहा था। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बंगलूरू हिंसा मामले में अब तक 260 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

बंगलूरू के हिंसा प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा बढ़ी
बंगलूरू के हिंसा प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा आदेश की अवधि 21 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कहा कि इसकी अवधि 18 अगस्त को खत्म हो रही थी। निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाने का फैसला इसलिए किया गया ताकि सबूत को नष्ट होने से बचाया जा सके और पीड़ितों तथा गवाहों को धमकाया न जा सके।

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