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कर्नाटक के अयोग्य घोषित विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
Thu, 24 Oct 2019 12:49 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनवर अंसारी
Updated Thu, 24 Oct 2019 12:49 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
कर्नाटक के अयोग्य घोषित विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई शुरू शुरू हो गई। 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती देते हुए ये बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
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Karnataka disqualified MLAs matter: Supreme Court starts hearing arguments on the petition filed by 15 rebel MLAs challenging former Speaker’s order of disqualifying them from the Karnataka assembly.
— ANI (@ANI) October 24, 2019विज्ञापन
शीर्ष अदालत के वरिष्ठ वकील सज्जन पूवाया ने अयोग्य घोषित विधायकों में से एक विधायक आनंद सिंह की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि विधायक ने बताया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच से कहा था कि ज्यादातर विधायकों ने छह जुलाई को इस्तीफा दे दिया था।
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साथ ही यह भी बताया था कि विधायक ने इससे पहले ही एक जुलाई को स्वतंत्र रूप से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए आनंद सिंह का मामला दूसरों से कुछ अलग है।