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कर्नाटक विधानसभा का ऐतिहासिक फैसला, 21 विधायकों की सैलरी रोकी

Tue, 26 Sep 2017 10:37 AM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 26 Sep 2017 10:37 AM IST
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Karnataka Assembly decision, MLAs not earn salaries from two fronts

किसी राज्य की विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ है कि विधायकों के वेतन भत्तों को रोका गया है। कर्नाटक विधानसभा ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जिससे विधायक दो जगहों से वेतन और अन्य भत्ता हासिल न कर लें।

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विधानसभा के सचिवालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक अगर विधायक किसी बोर्ड या समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं तो अब वो विधायकों को मिलने वाले वेतन भत्ते हकदार नहीं होंगे। इन बोर्ड्स के अध्यक्ष मंत्रियों के ओहदे के होते हैं। ऐसे में इन्हें इनकी सैलरी बोर्ड ही जारी करेंगे।
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कर्नाटक विधानसभा के इस नए नियम से 21 विधायक प्रभावित होंगे। जारी आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से इन्हें विधानसभा से मिलने वाले वेतन-भत्तों पर रोक लगा दी गई है।
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पढ़ें: कर्नाटक: कांग्रेसी विधायक ने अपनी ही पार्टी को कहा 'चोरों की पार्टी'

ऐसा उस वक्त से किया गया है जब से इन विधायकों की नियुक्ति किसी बोर्ड या समिति के अध्यक्ष पद पर की गई है। ये ऐतिहासिक फैसला एडवोकेट जनरल और अकांउटेंट जनरल की सलाह के बाद जारी किया गया है।

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