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न्यायपालिका काफी मजबूत, झेल सकती है हजार पत्थर: SC

Sat, 28 Jan 2017 01:15 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 28 Jan 2017 01:15 PM IST
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Judiciary strong enough, could afford a thousand stone
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : SELF

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील की खिंचाई करते हुए कहा कि न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि वह हजारों पत्थरों के वार झेल सकती है, लेकिन वह इस पर एक भी पत्थर फेंकने की अनुमति नहीं देगा। अदालत ने यह टिप्पणी केरल हाईकोर्ट की अवमानना का मुकदमा झेल रहे एक वकील की अपील पर की। 

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वकील ने हाईकोर्ट के जजों पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने अवमानना के दोष में वकील सीके मोहनन पर तीन माह के कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने वकील मोहनन के खिलाफ आपराधिक अपील की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया मांगी है।
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साथ ही उसने टिप्पणी की कि न्यायपालिका इतना मजबूत है कि वह हजारों पत्थर सह सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत एक भी पत्थर उछालने नहीं देगी। मोहनन के वकील ने दावा किया कि अवमानना का नोटिस पूर्वाग्रह से ग्रसित था, क्योंकि इसे जारी करने में जजों ने प्रक्रियाओं को दरकिनार किया।
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वकील को सुनाई गई सजा और जुर्माने के बारे में पीठ ने कहा कि उसका मानना है कि तीन माह की अवधि उनके लिए बहुत कम है। पीठ ने कहा कि आपको लंबी अवधि के लिए जेल जाना चाहिए। आपके व्यवहार के लिए केरल के पूरे बार काउंसिल ने आपका बहिष्कार किया है।      

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