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Jobs: NPS employee gets a contract job in center after retirement, then here will be his salary
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Jobs: केंद्र में NPS कर्मी को रिटायरमेंट के बाद अनुबंध पर मिली नौकरी, तो होगा ये वेतन, OPS में हैं ये प्रावधान
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि एनपीएस से रिटायर्ड कर्मी, अनुबंध पर नौकरी पाता है, तो उसे अपनी अंतिम बेसिक सैलरी का सत्तर फीसदी हिस्सा बतौर वेतन मिलेगा...
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केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से रिटायर होने वाले कई कार्मिकों को दोबारा से अनुबंध पर नौकरी मिल जाती है। अधिकांश मंत्रालयों में ऐसे कार्मिक, बतौर कंसलटेंट नियुक्त हो जाते हैं। शुरुआत में यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए होती है। उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अभी तक ऐसे पदों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल कार्मिक ही लगते रहे हैं। अब ऐसे पदों पर एनपीएस में रिटायर होने वाले कर्मी भी रखे जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि एनपीएस से रिटायर्ड कर्मी, अनुबंध पर नौकरी पाता है, तो उसे अपनी अंतिम बेसिक सैलरी का सत्तर फीसदी हिस्सा बतौर वेतन मिलेगा।
मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कई विभागों में रिटायरमेंट के बाद अनुबंध पर नौकरी दी जा रही है। ऐसे कर्मी 65 वर्ष तक नौकरी कर सकते हैं। ओपीएस से रिटायर होने के बाद जब किसी व्यक्ति को अनुबंध पर नौकरी मिलती है, तो उसे सरकारी कर्मियों की तरह सभी भत्ते नहीं मिलते। उन्हें कार्यालय के काम से कहीं बाहर भेजा जाता है, तो उसका टीए-डीए मिलेगा। डीओपीटी द्वारा इस बाबत एक नियमावली भी तैयार की गई है। व्यय विभाग के अनुसार, पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल रिटायर्ड कर्मियों को अनुबंध पर काम मिलता है, तो उन्हें जो वेतन दिया जाएगा, वह किसी भी सूरत में उनके द्वारा ली गई अंतिम तनख्वाह से ज्यादा नहीं होगा। खास बात है कि इस जोड़ में उनकी पेंशन और नया वेतन, दोनों शामिल हैं। अनुबंध वाले कर्मियों को मासिक वेतन मिलेगा। वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं रहेगी। अनुबंध का समय एक साल का रहेगा। चाहे कोई पूर्व कर्मी या अधिकारी कंसलटेंट नियुक्त होता है, तो उन्हें वेतन देने का यही पैमाना रहेगा।
अनुबंध आधार पर नियुक्ति पाने वाले रिटायर्ड कर्मियों को जो वेतन मिलेगा, उसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लें, किसी कर्मी को रिटायरमेंट पर 1,55,900 रुपये वेतन मिला था। उसकी बेसिक पेंशन 77950 रुपये हो गई। अब अनुबंध वाली नौकरी में उसे 77,950 रुपये का तय पारिश्रमिक मिलेगा। नौकरी की अवधि एक साल रहेगी और इस दौरान इंक्रीमेंट या डीए नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा। एक माह में डेढ़ दिन का अवकाश ले सकेंगे। अब इसी तरह से वित्त मंत्रालय ने एनपीएस से रिटायर होने वाले कर्मियों को अनुबंध आधार पर नियुक्ति पाने की स्थिति में कितना वेतन मिलेगा, इस बाबत नियम बनाया है। एनपीएस वाले रिटायर्ड कर्मी को दोबारा से सरकार में अनुबंध पर नौकरी मिलती है, तो उसे जो वेतन मिलेगा, वह उसकी अंतिम बेसिक सेलरी में से तीस फीसदी काटने के बाद जो राशि बचेगी, उतना वेतन दिया जाएगा। यानी उसे अंतिम बेसिक सैलरी का सत्तर फीसदी हिस्सा मिलेगा। पहली जनवरी 2004 से एनपीएस लागू हुई थी।
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