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उमर अब्दुल्लाह को रिलीज करना या नहीं, निर्देश लेकर आए जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन: सुप्रीम कोर्ट
Thu, 19 Mar 2020 01:54 AM IST
संजीव कुमार झा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 19 Mar 2020 01:54 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन को इस बारे में निर्देश लाने के लिए कहा है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह को रिलीज करना चाहते हैं या नहीं। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम(रासुका) के तहत डिटेन किए गए उमर अब्दुल्लाह को रिलीज करने को लेकर बहन सारा पायलट द्वारा दाखिल हैबियस कॉरपस याचिका पर सुनवाई टाल दी।
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जस्टिस अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन को एक हफ्ते में उमर को रिलीज करने पर निर्णय लेने केलिए कहा है।
मालूम हो कि सारा ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उमर को रिलीज करने का आदेश देने की गुहार लगाई थी। सारा का कहना था कि पिछले सात महीने से उमर को डिटेन कर रखा गया है। वहीं जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम(रासुका) के तहत डिटेन करने के निर्णय को सही करार करार दिया है।
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प्रशासन का कहना है कि उमर अब्दुल्लाह अब भी पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बने हुए हैं। उनकी पूर्व की गतिविधियां यह साबित करती हैं कि घाटी में अशांति के लिए वह किस तरह से जिम्मेदार हैं।
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