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जल्लीकट्टू अध्यादेश को रद्द करने की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Wed, 25 Jan 2017 02:58 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 25 Jan 2017 02:58 PM IST
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Jallikattu : Animal Welfare Board complaint to Supreme Court against ordinance

पशुओं के अधिकारों का संरक्षण करने वाले कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडू विधानसभा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने यह शिकायत तमिलनाडू विधानसभा में जल्लीकट्टू के समर्थन में पास किये गये अध्यादेश के खिलाफ की गई है। 

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पशु कल्याण बोर्ड ने उच्च न्यायालय में शिकायत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर यह अध्यदेश पास किया है। 

बोर्ड ने कोर्ट से कहा कि तमिल सरकार जो अध्यदेश लेकर आयी है वह पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक है। 

उन्होने कहा कि तमिल सरकार ने सर्वसहमति से अध्यादेश को पास किया और केंद्र ने शुक्रवार को सहमति दे दी। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पुशओं के अधिकार को देखते हुए जल्लीकट्टू पर रोक लगाई थी। जिसके खिलाफ पूरे तमिलनाडू में बीते दस दिनों से जगह-जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं।
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इस बीच तमिल सरकार ने कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए अध्यादेश लेकर आयी थी। आपको बता दें तमिलनाडू में पोंगल त्यौहार के दिन जल्लीकट्टू खेला जाता है जिसमें बैलों की  लोग काबू करते है। जल्लीकट्टू से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है।

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