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सुप्रीम कोर्ट ने 66A को लेकर केंद्र से मांगा जवाब, कहा- सभी अधिकारियों को भेजेंगे जेल
Mon, 07 Jan 2019 12:42 PM IST
अजय सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अजय सिंह
Updated Mon, 07 Jan 2019 12:42 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत की गई गिरफ्तारी को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने पर अदालत ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई। जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने गिरफ्तारी का दावा करने वाली जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को चार हफ्तों का समय दिया है।
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जस्टिस नरीमन ने कहा, 'यदि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वह सही हैं तो आप लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने उन लोगों की सूची दी है जिन पर मुकदमा चलाया गया है। हम उन सभी लोगों को जेल में भेज देंगे जिन्होंने गिरफ्तारी का आदेश दिया था। हम सख्त कदम उठाने वाले हैं।'
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर आईटी कानून की धारा 66ए को समाप्त करने के उसके आदेश का उल्लंघन किया गया तो संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पीयूसीएल ने न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा है कि शीर्ष अदालत द्वारा आईटी कानून की धारा 66ए को समाप्त करने के बाद 22 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं।
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