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ISRO: इसरो को विस्फोटक नियम के प्रावधानों से मिली छूट, नहीं लेनी होगी मंजूरी

Tue, 29 Nov 2022 03:02 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 29 Nov 2022 03:02 PM IST
सार

इसरो को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से प्रणोदक के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था।

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ISRO exempted from the provisions of the Explosives Rule News in Hindi
इसरो - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को विस्फोटक इस्तेमाल के लिए किए गए प्रावधानों से छूट प्रदान की है। इसके तहत अंतरिक्ष एजेंसी को रॉकेट के लिए ठोस प्रणोदक (Propellant) के निर्माण, भंडारण, उपयोग और परिवहन के लिए मंजूरी लेने के नियम से छूट दी गई है। दरअसल, ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला मुख्य ईंधन है। 

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इससे पहले, इसरो को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से इसके इस्तेमाल के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। डीपीआईआईटी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह छूट कुछ शर्तों के तहत दी गई है। 

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