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Go First: गो फर्स्ट पहुंचा SC, IRP-निलंबित बोर्ड ने पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों के खिलाफ दायर की कैविएट

Wed, 24 May 2023 01:16 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 24 May 2023 01:16 AM IST
सार

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, इससे पहले दिन में गो फर्स्ट के निलंबित निदेशक मंडल के चेयरमैन वरुण बेरी ने अपने वकील प्रांजल किशोर के माध्यम से चार कैविएट आवेदन दाखिल किए। बाद में शाम को गो फर्स्ट के आईआरपी अभिलाष लाल ने भी शीर्ष अदालत के समक्ष चार कैविएट दाखिल किए।

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IRP and suspended board of Go First files caveats before the Supreme Court
गो फर्स्ट एयरलाइन (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) और गो फर्स्ट के निलंबित निदेशक मंडल ने विमान पट्टे पर देने वाली वाली चार कंपनियों के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैविएट दाखिल किया। कैविएट याचिका दाखिल करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि चार विमान पट्टेदारों द्वारा दायर याचिकाओं पर उनकी बातों को सुने बिना उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।

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उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, इससे पहले दिन में गो फर्स्ट के निलंबित निदेशक मंडल के चेयरमैन वरुण बेरी ने अपने वकील प्रांजल किशोर के माध्यम से चार कैविएट आवेदन दाखिल किए। बाद में शाम को गो फर्स्ट के आईआरपी अभिलाष लाल ने भी शीर्ष अदालत के समक्ष चार कैविएट दाखिल किए।
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पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों में- एसएमबीसी (SMBC) एविएशन कैपिटल लिमिटेड, जीवाई एविएशन, एसएफवी एयरक्राफ्ट होल्डिंग्स और इंजन लीजिंग फाइनेंस बीवी (ईएलएफसी) शामिल हैं। इन कंपनियों के संकट में फंसी कंपनी के पास करीब 22 विमान हैं।
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कैविएट सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ द्वारा 10 मई को पारित आदेश को बरकरार रखा गया है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की प्रधान पीठ ने स्वैच्छिक दिवालिया समाधान कार्यवाही शुरू करने गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार कर लिया है। न्यायाधिकरण ने मामले में अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) भी नियुक्त किया। 

बता दें कि वादी द्वारा कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि बिना सुने उनके खिलाफ कोई आदेश पारित न किया जाए। बेरी वाडिया समूह की दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली इकाई (एफएमसीजी शाखा) ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं।

विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियां गो फर्स्ट के खिलाफ दिवालिएपन कार्यवाही शुरू करने का विरोध कर रही हैं और अपने उन विमानों को वापस लेने की मांग कर रही हैं जिनके पट्टे 10 मई से पहले समाप्त कर दिए गए थे।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिवालिएपन कार्यवाही का विरोध कर रही कंपनियों से विमानों को अधिकार में लेने और अन्य संबंधित दावों के संदर्भ में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के पास जाने को कहा है।


उड़ान बीती तीन मई से बंद
एयरलाइंस ने परिचालन संबंधी कारणों का हवाला देते हुए 26 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी थी। पहले एयरलाइंस ने 19 मई तक उड़ानें रद्द की थीं। गो फर्स्ट तीन मई से उड़ानों का परिचालन नहीं कर रही है।

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