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आईएनएक्स मीडिया: सुप्रीम कोर्ट से कार्ति को मिली राहत, निकाल सकेंगे 20 करोड़ रुपये
Fri, 17 Jan 2020 12:57 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 17 Jan 2020 12:57 PM IST
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कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा कराए गए 20 करोड़ रुपये वापस लेने की अनुमति दे दी। कार्ति चिदंबरम ने विदेश यात्रा पर जाने की शर्त के रूप में यह रकम न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा कराई थी।
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शीर्ष अदालत ने जनवरी और मई 2019 में 10-10 करोड़ रुपये जमा कराने शर्त पर कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दी थी।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आने पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें यह रकम वापस लेने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कार्ति विदेश से वापस आ चुके हैं। पीठ ने इस कथन का संज्ञान लेते हुए कहा कि कार्ति इस रकम को निकाल सकते हैं क्योंकि वह पहले ही स्वदेश आ गए हैं।
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न्यायालय ने यह शर्त उस वक्त लगाई थी जब प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति के विदेश यात्रा के आवेदन का विरोध किया था। कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले दर्ज किए हैं जिनकी जांच चल रही है
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INX Media case: Supreme Court allows Congress MP Karti Chidambaram to withdraw Rs 20 crores which he had deposited with the Court's registry as a condition for being allowed to travel abroad. pic.twitter.com/Q4OHwLCZvi
— ANI (@ANI) January 17, 2020