फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   INX Media case P Chidambaram Supreme Court Enforcement Directorate

आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, 26 नवंबर को अगली सुनवाई

Wed, 20 Nov 2019 11:14 AM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Wed, 20 Nov 2019 11:14 AM IST
विज्ञापन
INX Media case P Chidambaram Supreme Court Enforcement Directorate
पी चिदंबरम - फोटो : PTI

उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से बुधवार को जवाब मांगा।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के 16 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।
विज्ञापन


ईडी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करेंगे। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने मामले की अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की।
विज्ञापन
विज्ञापन


चिदंबरम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि चिदंबरम को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह तीन माह से अधिक वक्त से हिरासत में हैं।



इससे पहले आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए चिदंबरम की ओर से अपील की गई थी। 


बता दें कि 16 अक्तूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए चिदंबरम, वर्तमान में ट्रायल कोर्ट के आदेश के तहत 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था।
    

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed