चिदंबरम की सभी दलीलें गईं बेकार, अदालत ने 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेजा
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Thu, 22 Aug 2019 09:03 PM IST
अजय सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अजय सिंह
Updated Thu, 22 Aug 2019 09:03 PM IST
खास बातें
- आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार चिदंबरम ने सीबीआई मुख्यालय में बिताई रात।
- पी. चिदंबरम को आज अदालत में पेश किया गया, सीबीआई और बचाव पक्ष ने रखीं दलीलें।
- अदालत में चिदंबरम ने भी अपनी बात रखने की इजाजत मांगी जिसका सीबीआई ने विरोध किया
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सीबीआई ने पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया
- फोटो : PTI
लाइव अपडेट
06:35 PM, 22-Aug-2019
चिदंबरम को 26 अगस्त तक रिमांड पर भेजा
अदालत ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेजा। सीबीआई ने पांच दिन की ही रिमांड मांगी थी।अदालत ने क्या-क्या कहा?
-इस दौरान चिदंबरम के वकील और परिजन उनसे रोजाना आधे घंटे तक मुलाकात कर सकते हैं।
-हर 48 घंटे में उनका मेडिकल चेकअप भी होगा।
-आरोपी की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाए।
INX Media Case: Former Union Finance Minister #PChidambaram being taken from Court after the Court sent him to CBI custody till August 26. pic.twitter.com/0XNUsBalMA
— ANI (@ANI) August 22, 2019
05:19 PM, 22-Aug-2019
अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित
सीबीआई की दलील का वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कपिल सिब्बल के साथ मिलकर विरोध किया। सिब्बल ने अदालत से कहा : जमानत देना नियम है और अदालत के समक्ष मुद्दा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है। सिंघवी ने अदालत से कहा- समूचा मामला इंद्राणी मुखर्जी के बयान पर आधारित है जो अब सरकारी गवाह बन चुकी है। सिंघवी ने कहा कि चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीआई ने सबूत से छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगाया है।
सॉलिसिटर जनरल ने चिदंबरम की दलीलों का विरोध किया और कहा कि अदालत के सामने सब समान हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले में कुछ तथ्यों के बारे में खुली अदालत में नहीं बताया जा सकता है।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। कुछ देर में आएगा फैसला।
सॉलिसिटर जनरल ने चिदंबरम की दलीलों का विरोध किया और कहा कि अदालत के सामने सब समान हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले में कुछ तथ्यों के बारे में खुली अदालत में नहीं बताया जा सकता है।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। कुछ देर में आएगा फैसला।
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05:13 PM, 22-Aug-2019
चिदंबरम की दलील
अदालत में पी चिदंबरम ने भी अपनी बात रखने की इजाजत मांगी जिसका सीबीआई ने विरोध किया। लेकिन अदालत ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी। इसके बाद पी चिदंबरम ने कहा- कृपया सवाल और जवाब को देखें, कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब मैंने नहीं दिया हो, कृपया इसकी ट्रांसस्क्रिप्ट देखिए। उन्होंने पूछा कि विदेशों में मेरा बैंक खाता है, मैंने कहा नहीं, उन्होंने पूछा कि क्या मेरे बेटे का विदेश में खाता है, मैंने कहा हां।04:09 PM, 22-Aug-2019
सीबीआई के वकील की दलील
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े दस्तावेजों को सामने रखकर चिदंबरम से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने वाला दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला अदालत के समक्ष पेश किया। मेहता ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दायर किया जाना बाकी है और हमें उस सामग्री की आवश्यकता है जो चिदंबरम के पास है। मेहता ने अदालत से कहा कि गंभीर अपराध किए गए, कुछ सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है ताकि प्रभावी जांच की जा सके।
तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि लेन-देन का पता लगाने और बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। सीबीआई ने अदालत से कहा कि घोटाले में वित्तीय लेन-देन किया गया और इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आईएनएक्स मीडिया घोटाला धनशोधन का गंभीर और बड़ा मामला है।
तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि लेन-देन का पता लगाने और बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। सीबीआई ने अदालत से कहा कि घोटाले में वित्तीय लेन-देन किया गया और इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आईएनएक्स मीडिया घोटाला धनशोधन का गंभीर और बड़ा मामला है।
03:41 PM, 22-Aug-2019
पांच दिन की रिमांड मांगी
सीबीआई की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि उन्होंने चिंदबरम के लिए पांच दिन की रिमांड मांगी है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तुषार मेहता ने कहा कि चुप रहना संवैधानिक अधिकार है और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।03:28 PM, 22-Aug-2019
चिदंबरम की अदालत में हुई पेशी, सुनवाई शुरू।
INX Media Case: P. Chidambaram produced in CBI court; hearing begins. https://t.co/0q8HjenRai
— ANI (@ANI) August 22, 2019
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03:12 PM, 22-Aug-2019
सीबीआई टीम चिदंबरम को लेकर अदालत पहुंची। यहां पहले से ही मौजूद हैं बेटा कार्ति, बहू और पत्नी नलिनी चिदंबरम।
Delhi: Senior advocate Dayan Krishnan and advocate Arshdeep Singh Khurana are present in court room of CBI Court. P Chidambaram to be brought here shortly, for hearing in INX Media Case. https://t.co/xlCC1MEnst
— ANI (@ANI) August 22, 2019
03:00 PM, 22-Aug-2019
ममता बोलीं चिदंबरम एक वरिष्ठ नेता हैं
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर कहा, 'कई बार प्रक्रिया गलत होती है। मैं वैधानिकता को लेकर बात नहीं कर रही हूं लेकिन चिदंबरम एक वरिष्ठ नेता हैं। वह पूर्व गृह और वित्त मंत्री हैं। जिस तरह से उनका मामले सामने आया वह बहुत निराशाजनक है। यह बहुत बुरा है और साथ ही दुखी करने वाला भी है।'02:55 PM, 22-Aug-2019
सीबीआई मुख्यालय के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा
पी चिदंबरम को सीबीआई के जिस मुख्यालय से सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जाएगा उसके बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कार्यालय के बाहर वाटर कैनन को बुलाया गया है।02:32 PM, 22-Aug-2019