Kerala: ‘सीएम विजयन की बेटी वीणा टी की कंपनी के खिलाफ अधिनियम के तहत जांच आदेश’, केंद्र ने एचसी को दी जानकारी
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एक निजी खनिज कंपनी और वीना की आईटी कंपनी के बीच वित्तीय लेनदेन पाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच का आदेश कॉरपोरेट मामलों के महानिदेशक कार्यालय के एक संयुक्त निदेशक ने दिया है।
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केरल सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केरल हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान सोमवार को केंद्र ने बताया कि उन्होंने केरल सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी की सॉफ्टवेयर कंपनी में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश कंपनी अधिनियम की धारा 210 के तहत ही दिए गए हैं। केंद्र का कहना है कि अगली सुनवाई पर इसे रिकॉर्ड में पेश किया जाएगा।
न्यायाधीश ने दिए यह आदेश, सुनवाई के लिए अगली तारीखों का एलान
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत अधिकवक्ता, केरल के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज के बेटे शॉन जॉर्ज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने वीना की कंपनी की जांच करने और एसएफआईओ द्वारा कार्रवाई करने की मांग की थी। सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने केंद्र को निर्देश दिए कि वे 19 जनवरी से पहले जारी आदेश को रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। साथ ही न्यायमूर्ति ने अगली सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी।
अब जानें, कंपनी में क्या अनियमितताएं पाईं गईं
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एक निजी खनिज कंपनी और वीना की आईटी कंपनी के बीच वित्तीय लेनदेन पाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच का आदेश कॉरपोरेट मामलों के महानिदेशक कार्यालय के एक संयुक्त निदेशक ने दिया है। कार्यालय कॉरपोरेट मंत्रालय के तहत काम करता है। हालांकि, संयुक्त निदेशक मोहम्मद शकील ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
कांग्रेस ने माकपा नेतृत्व से मांग स्पष्टीकरण
खबर सामने आने के बाद विपक्षी कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने माकपा के राज्य नेतृत्व से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि, माकपा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। माकपा ने पिछले महीने एक प्रेस बयान जारी किया था। इसमें उसने खनिज कंपनी और वीना की आईटी कंपनी के बीच वित्तीय लेनदेन का बचाव किया था।