होम लोन पर 31 मार्च तक के लिए ब्याज दरें घटीं, घर खरीद रहे हैं तो समझें 5 लाख तक टैक्स में छूट पाने का गणित
अपना खुद का घर खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, देश के कई सरकारी और निजी बैंक 31 मार्च तक 6.65 से 6.70 फीसद की ब्याज दर पर होम लोन दे रहे हैं। साथ ही बैंकों ने यह दावा भी किया है कि यह 10 साल में सबसे कम ब्याज दर है। इसका मतलब यह हुआ कि अब लोग बेहद कम ईएमआई देकर अपना खुद का घर ले सकते हैं। खास बात यह भी है कि अब लोगों को होम लोन लेने के बाद पांच लाख रुपये का आयकर छूट भी मिल सकता है, जिससे उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। आगे जानें किस तरह से पांच लाख रुपये का कर छूट प्राप्त किया जा सकता है-
होम लोन के मूलधन भुगतान पर किया जा सकता है दावा
होम लोन की ईएमआई में दो भाग होते हैं। पहला मूलधन का भुगतान और दूसरा ब्याज का भुगतान। लोग मूलधन के भुगतान पर आयकर की धारा 80सी के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। होम लोन के मूलधन भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की कर छूट का दावा किया जा सकता है।
होम लोन के ब्याज के भुगतान पर भी छूट
होम लोन के ब्याज के भुगतान पर भी लोग कर छूट का दावा कर सकते हैं। होम लोन के ब्याज के भुगतान पर धारा 24 के तहत कर छूट मिलती है। लोग किसी एक वित्त वर्ष में अधिकतम दो लाख रुपये तक की छूट का लाभ ले सकते हैं। ध्यान रहे कि दो लाख रुपये से अधिक के ब्याज भुगतान पर कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा यदि किसी के पास दो घर हैं और दूसरे घर में माता-पिता रहते हैं तो दूसरे घर के होम लोन के ब्याज पर भी धारा 24 के तहत छूट का फायदा मिलता है।
किफायती घर पर अतिरिक्त छूट
यदि कोई ऐसा घर खरीदता है, जो किफायती श्रेणी में आता हो तो भी उसे होम लोन के ब्याज के भुगतान पर अतिरिक्त कर छूट मिल सकता है। इस छूट के लिए धारा 80 ईईए के तहत दावा किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम रकम 1.5 लाख रुपये रखी गई है। यह छूट धारा 24 के तहत दो लाख रुपये की छूट से अलग मिलती है। इस तरह अगर कोई खरीदार अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के तहत घर खरीद रहा है तो वह 3.5 लाख रुपये तक के कर छूट का दावा कर सकता है।
किफायती श्रेणी में घर पर छूट लेने की कुछ शर्तें-
- होम लोन बैंक या एनबीएफसी जैसे वित्तीय संस्थानों से लिया गया हो
- होम लोन एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच लिया जाना जरूरी
- घर खरीदने की स्टैंप ड्यूटी 45 लाख रुपये से ज्यादा की न हो
- लोन लेने वाले व्यक्ति के नाम से पहले से कोई घर न हो
- कर छूट लेने वाले को धारा 80ईई के तहत दावा करने का पात्र नहीं होना चाहिए
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
पहला घर खरीदने या बनवाने के लिए कर्ज पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी मिल रही है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए इस महीने के अंत तक आवेदन किया जा सकता है।
सभी तरह के होम लोन संबंधी छूट को मिलाने पर पांच लाख तक की रियायत
पहली बार घर खरीद रहे लोगों के लिए इस छूट को वित्त वर्ष 2016-17 में दोबारा लाया गया था। वित्त वर्ष 2016-17 में होम लोन लेने वाले करदाता को धारा 80 ईई के तहत 50 हजार रुपये तक अतिरिक्त टैक्स छूट देने इजाजत दी गई है। यह छूट धारा 24 के तहत उपलब्ध दो लाख रुपये से अलग है। हालांकि, यह छूट सिर्फ पहली बार घर खरीद रहे लोगों के लिए उपलब्ध है। इस तरह सभी होम लोन संबंधी छूट को मिला दिया जाए तो अधिकतम पांच लाख रुपये तक की छूट का लाभ लिया जा सकता है।