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आईएनएस विक्रांत केस : किरीट सोमैया के बेटे नील को अग्रिम जमानत, पिता को पूर्व में मिल चुकी है अंतरिम राहत

Wed, 20 Apr 2022 12:23 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 20 Apr 2022 12:23 PM IST
सार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद किरीट सोमैया को पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है। बुधवार को उनके बेटे नील को भी अग्रिम जमानत दे दी गई। सोमैया पिता पुत्र के खिलाफ एक पूर्व सैन्य कर्मी ने 57 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। 

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INS Vikrant case: Kirit Somaiya's son Neil gets anticipatory bail, father has got interim bail in the past
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए चंदा जुटाने में कथित धोखाधड़ी के मामले में किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को अग्रिम जमानत मिल गई है। 

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद किरीट सोमैया को पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है। बुधवार को उनके बेटे नील को भी अग्रिम जमानत दे दी गई। सोमैया पिता पुत्र के खिलाफ एक पूर्व सैन्य कर्मी ने 57 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। हाईकोर्ट ने किरीट सोमैया को अंतरिम जमानत के साथ जांच में सहयोग करने व रोज पुलिस के सामने पेश होकर पूछताछ में मदद का निर्देश दिया है। 

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नील सोमैया को भी पिता की तरह हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में नील सोमैया को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और नील सोमैया के खिलाफ 6 अप्रैल को मुंबई के ट्रॉम्बे थाने में एक शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें दावा किया गया है कि सोमैया ने 2013 में जनता से 57 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। इस पैसे का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया न ही इसे राज्यपाल के कार्यालय में जमा किया गया। 
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बुधवार को हाईकोर्ट ने नील सोमैया को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए 28 अप्रैल को किरीट सोमैया द्वारा दायर याचिका के साथ-साथ इस पर भी सुनवाई तय की। पुलिस के वकील शिरीष गुप्ते ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस ने किरीट सोमैया से पूछताछ की है और वह नील सोमैया से भी पूछताछ करना चाहेगी। इस पर हाईकोर्ट ने नील सोमैया को 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

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