फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Industry contributing to country's economy need not be closed down on ground of technical irregularity: SC

सुप्रीम कोर्ट: पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के नाम पर आजीविका प्रदान करने वाले उद्योगों को नहीं कर सकते बंद 

Fri, 25 Mar 2022 09:41 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 25 Mar 2022 09:41 PM IST
सार

शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश को खारिज करते हुए टिप्पणी दी जिसमें हरियाणा के उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया गया था। 

विज्ञापन
Industry contributing to country's economy need not be closed down on ground of technical irregularity: SC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले और आजीविका प्रदान करने वाले उद्योग को केवल पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त नहीं करने की तकनीकी अनियमितता के आधार पर बंद नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पूर्व-पश्चात पर्यावरणीय मंजूरी पर रोक नहीं लगाता है।  

विज्ञापन


पीठ ने कहा, यदि ऐसी परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी मानदंडों का पालन करती हैं तो अदालत अर्थव्यवस्था या परियोजना में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और परियोजना पर निर्भर लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से बेखबर नहीं हो सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ईसी प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुपालन करने के मामले में समझौता नहीं हो सकता है।  
विज्ञापन


पीठ ने कहा, भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा के लिए और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। किसी भी परिस्थिति में प्रदूषण करने वाले उद्योगों को अनियंत्रित रूप से संचालित करने और पर्यावरण को खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश को खारिज करते हुए की जिसमें हरियाणा में उन उद्योगों को बंद करने का निर्देश दिया गया था, जिनके पास पूर्व ईसी नहीं था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed