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EAC: उपभोक्ता उत्पादों के लेबल में गड़बड़ी पर खत्म हो जेल की सजा, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने दिया सुझाव

Sat, 23 Sep 2023 06:55 AM IST
गुलाम अहमद अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Sat, 23 Sep 2023 06:55 AM IST
सार

आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा, हमने अन्य देशों का जो विश्लेषण किया है, उससे पता चलता है कि भारत को श्रेणीबद्ध जुर्माना व्यवस्था का विकल्प अपनाना चाहिए। कुछ राज्यों ने भी यही सुझाव दिया है। चौथे अपराध तक ऐसा ही होना चाहिए। साथ ही कारावास के प्रावधानों को हटा देना चाहिए। पैकेजिंग नियमों की जटिलता मापतौल निरीक्षकों को छोटे-छोटे मामलों में नोटिस जारी करने का अवसर देती हैं। सुझाव में कहा गया है, अनजाने में होने वाले नियमों की चूक पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। इससे उद्यमियों को अनुचित रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
 

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India should Remove jail term for most labelling offences EAC-PM member Sanjeev Sanyal
संजीव सान्याल, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य। - फोटो : ANI

विस्तार

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने सुझाव दिया है कि उपभोक्ता उत्पादों के लेबल में गड़बड़ी से संबंधित मामलों में जेल की सजा का प्रावधान हटा दिया जाए। इसकी जगह पर जुर्माना लगाया जाए। इसने कहा कि अगर जेल की सजा के प्रावधान को केवल गंभीर मामलों और बार-बार होने वाले अपराधों के लिए ही होना चाहिए।

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आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा, हमने अन्य देशों का जो विश्लेषण किया है, उससे पता चलता है कि भारत को श्रेणीबद्ध जुर्माना व्यवस्था का विकल्प अपनाना चाहिए। कुछ राज्यों ने भी यही सुझाव दिया है। चौथे अपराध तक ऐसा ही होना चाहिए। साथ ही कारावास के प्रावधानों को हटा देना चाहिए। पैकेजिंग नियमों की जटिलता मापतौल निरीक्षकों को छोटे-छोटे मामलों में नोटिस जारी करने का अवसर देती हैं। सुझाव में कहा गया है, अनजाने में होने वाले नियमों की चूक पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। इससे उद्यमियों को अनुचित रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
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हालांकि, उन नियमों के चूक से खास असर नहीं पड़ता। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले वजन, माप और लेबल के मानक को स्थापित और लागू करता है। इस अधिनियम में कठोर दंडात्मक प्रावधानों और इसके लेबलिंग नियमों की जटिलता को लेकर लंबे समय से इसकी आलोचना होती रही है। यह भारत में कारोबार सुगमता को और बेहतर बनाने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए सजा के रूप में जेल की सजा का प्रावधान है।
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नियमों को सरल बनाने की सलाह
परिचर्चा पत्र में 2011 के पैकेजिंग नियमों को सरल बनाने का सुझाव दिया गया है। सरकार गलती करने वाले उद्यमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से पहले तकनीकी गलतियों को ठीक करने को लेकर नोटिस जारी करने की एक प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रक्रिया में बदलाव पर विचार कर सकती है। जटिल और कठोर प्रणाली को कुछ सरल बनाने के लिए आयातित वस्तुओं के मामले में मौजूदा लेबल पर स्टिकर का उपयोग जैसे लागत प्रभावी सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जा सकता है।

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