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Security forces: मना करने के बाद भी वीरता पदक प्राप्त जवानों की पेंशन से कट रहा आयकर, मंत्रालय ने दी हिदायत
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आयकर विभाग
- फोटो :
सोशल मीडिया
विस्तार
केंद्र सरकार के तहत आने वाले विभिन्न सुरक्षा बलों एवं पुलिस संगठनों के ऐसे जांबाज, जिन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, बैंकों द्वारा उनकी पेंशन में से आयकर काटा जा रहा है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को इस तरह की शिकायतें मिली हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने सीबीडीटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 18 (i) ऑफ दा आईटी एक्ट के तहत वीरता पदक से सम्मानित जवानों की पेंशन को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, ऐसा देखने में आया है कि कई प्राधिकृत बैंक वीरता पदक हासिल करने वाले जवानों की पेंशन से आयकर काट रहे हैं। यह नियमों के खिलाफ है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस बाबत 24 नवंबर 2000 को सीबीडीटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 18 (i) ऑफ दा आईटी एक्ट में यह प्रावधान किया था कि गेलेंट्री अवार्ड हासिल करने वालों की पेंशन पर आयकर नहीं कटेगा। यानी उनकी पेंशन आयकर से मुक्त रहेगी।
पिछले कुछ समय से यह देखने को मिल रहा है कि ऐसे लोगों की पेंशन पर आयकर काटा जा रहा है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है।
केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, वीरता पदक हासिल करने वालों की पेंशन पर आयकर नहीं काटा जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 12 मई 2021 को भी एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। इसमें सभी प्राधिकृत बैंकों को हिदायत दी गई थी कि गेलेंट्री अवार्डी को मिलने वाली पेंशन पर आयकर नहीं कटेगा। इसके बावजूद पेंशन पर आयकर काटा जा रहा है। अब दोबारा से सभी बैंकों से कहा गया है कि वे किसी भी वीरता पदक से सम्मानित व्यक्ति की पेंशन पर आयकर न काटें।