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आयकर विभाग: अब तक 1.15 लाख करोड़ से ज्यादा रिफंड जारी, ऐसे चेक करें स्टेटस

Fri, 12 Nov 2021 03:10 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 12 Nov 2021 03:10 AM IST
सार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल से 8 नवंबर, 2021 के बीच 98.90 लाख से अधिक करदाताओं को 1,15,917 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।

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Income Tax Department More than 1.15 lakh crore refunds issued so far check status like this
Income tax department - फोटो : wiki

विस्तार

आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 98 लाख से अधिक करदाताओं को 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। इसमें 12,616.79 करोड़ रुपये के 65.31 लाख रिफंड 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) के हैं। विभाग ने एक ट्वीट ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल से 8 नवंबर, 2021 के बीच 98.90 लाख से अधिक करदाताओं को 1,15,917 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।

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इनमें 97.12 लाख व्यक्तिगत करदाताओं को 36,000 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं, जबकि 1.77 लाख कॉरपोरेट करदाताओं को 79,917 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है। वहीं, 2020-21 के लिए अब तक 2.38 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किए हैं। इनमें 1.68 करोड़ से अधिक रिटर्न संसाधित किए गए हैं, जबकि 64 लाख से ज्यादा मामलों में रिफंड जारी किया गया है। विभाग ने करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये 2020-21 के लिए जल्द आईटीआर भरने का आग्रह किया है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। सरकार इससे पहले दो बार यह तारीख बढ़ा चुकी है। 
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ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऐसे जांच करें

  • www.incometax.gov.in पर जाकर यूजर आईडी (पैन नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें। 
  • लॉगइन के बाद ‘ई-फाइल’ विकल्प पर जाकर ‘आयकर रिटर्न’ चुनें और फिर ‘फाइल किए गए रिटर्न देखें’ पर क्लिक करें। 
  • View Filed Returns पेज पर आप अपने दाखिल किए गए सभी रिटर्न देख पाएंगे। 
  • इसमें रिफंड जारी करने की तारीख, रिफंड राशि और इस साल के लिए बकाया किसी रिफंड की क्लियरेंस तारीख भी दिखेगी। 


एनएसडीएल वेबसाइट के लिए यह तरीका

  • https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html पर जाएं। 
  • इसमें अपना पैन कार्ड नंबर डालें। इसके बाद उस आकलन वर्ष पर क्लिक करें, जिसका रिफंड स्टेटस आप जांचना चाहते हैं। 
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  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आकलन वर्ष 2021-22 होगा। 
  • इसके बाद कैप्चा डालकर सब्मिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रिफंड के स्टेटस के आधार पर स्क्रीन एक मैसेज दिखेगा।
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