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जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति को लेकर हाईकोर्ट ने एनसीटीई से मांगा जवाब
ब्यूरो/ अमर उजाला, इलाहाबाद
Updated Sun, 08 Oct 2017 02:32 AM IST
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इलाहाबाद, हाईकोर्ट
- फोटो : file photo
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प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति देने के लिए क्या टीईटी पास होना जरूरी है? हाईकोर्ट ने इस सवाल पर एनसीटीई से 12 अक्तूबर तक जवाब मांगा है।
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हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा गैर टीईटी पास सहायक अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति देने को चुनौती दी गई है। मैनपुरी के अखिलेश की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रदेश सरकार और एनसीटीई को इस मामले में सही स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
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याची के अधिवक्ता की दलील थी कि बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति देने में टीईटी की अनिवार्यता को लागू नहीं कर रहा है। जबकि एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी पास होना जरूरी है।
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याची के अधिवक्ता की दलील थी कि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना जारी होने के बाद जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य है। मांग की गई कि याचीगण टीईटी उत्तीर्ण हैं, इसलिए जूनियर हाईस्कूल के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जाए। याचिका पर 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी।