फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   In Mumbai's Malvani poisonous liquor case, the sessions court has convicted four accused, acquitted 10 accused

Maharashtra: मालवणी जहरीली शराब कांड में चार दोषी करार, मुंबई की अदालत ने 10 आरोपियों को बरी किया

Mon, 29 Apr 2024 10:54 PM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Mon, 29 Apr 2024 10:54 PM IST
सार

मुंबई के मालवणी में जहरीली शराब पीने से जून 2015 में 106 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एक सत्र अदालत ने सोमवार को चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि, 10 आरोपियों को बरी कर दिया। 

विज्ञापन
In Mumbai's Malvani poisonous liquor case, the sessions court has convicted four accused, acquitted 10 accused
अदालत - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

मुंबई के मालवणी में जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एक सत्र अदालत ने सोमवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। जबकि, 10 आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में 16 आरोपी थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और एक फरार है।  

विज्ञापन

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्वप्निल तौशिकर ने आरोपी राजू तपकर, डोनाल्ड पटेल, फ्रांसिस डिमेलो और मंसूर खान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और बॉम्बे निषेध अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और अन्य प्रासंगिक आरोपों के लिए दोषी पाया। अदालत छह मई को सजा पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनेगी।   

विज्ञापन

 जानकारी के अनुसार, जून 2015 में पश्चिमी उपनगर मलाड के मालवणी स्थित लक्ष्मी नगर झुग्गी बस्ती में जहरीली शराब पीने से करीब 106 लोगों की जान चली गई थी। करीब 75 लोगों की आंखों की रोशनी को नुकसान हुआ था। इस मामले में अदालत ने लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि लगभग 240 गवाहों की जांच साक्ष्यों को स्पष्ट परिभाषित नहीं करती है। कहा कि अभियोजन पक्ष आपराधिक साजिश में सभी आरोपियों की संलिप्तता साबित करने में विफल रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, अभियोजन पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि सभी आरोपी व्यक्ति एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने एक गवाह से पूछताछ की थी, जिसने तपकर को जहरीली शराब बेचने में मदद की थी। जबकि, मामले में गवाही देने वाले कुछ अन्य गवाहों ने आरोपी व्यक्तियों में से एक की मांद में शराब पी थी। अभियोजन पक्ष ने पीड़ितों में से एक का मृत्यु पूर्व बयान और शराब कांड में अपनी आंखों की रोशनी खोने वाले पीड़ितों का बयान भी प्रस्तुत किया।  

मुकदमे के दौरान, विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अदालत को बताया कि शुरुआत में, महाराष्ट्र में नकली शराब पीने से लोगों की मौत पिछले मामले की एक कड़ी है, क्योंकि पिछले दो दशक में केवल एक या दो मौतें ही अवैध शराब के सेवन से हुई हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed