कर्नाटक मामलाः सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी-कांग्रेस के वकीलों ने क्या-क्या दलीलें दी?
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कर्नाटक में भाजपा को सरकार बनाने का राज्यपाल की ओर से मिले न्यौते का विवाद एक नए मोड़ पर जा पहुंचा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि कर्नाटक में शनिवार शाम 4 बजे बहुमत परीक्षण कराया जाए। बता दें कि इससे पहले राज्यपाल ने बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज चली सुनवाई के दौरान भाजपा और कांग्रेस-जेडीएस के पक्ष ने कई दलीलें रखीं। आइए एक नजर में जानते हैं कोर्ट रूम में पेश की गई अहम दलीलों पर...
- वकील मुकुल रोहतगी ने बीजेपी की तरफ से दलील देते हुए कहा कि पार्टी के पास बहुमत साबित करने के लिए विधायकों की पर्याप्त संख्या है और हम शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं।
- बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस विधायकों से समर्थन मिलेगा और इस मौके पर मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं।
- कांग्रेस का पक्ष रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा कि राज्यपाल यह कैसे सोच सकते हैं कि भाजपा बहुमत साबित कर सकती है जब जेडीएस और कांग्रेस के पास बहुमत है।
- सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि पहले अदालत यह तय करे कि बहुमत साबित करने का मौका सबसे पहले किसे मिलना चाहिए। कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को या बीजेपी को।
- सिंघवी की दलील पर जस्टिस बोडे ने कहा कि जिसे भी मौका मिलेगा आखिरकार सदन बहुमत की तरफ ही जाएगा। जस्टिस सिकरी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट होने दीजिए और सदन को तय करने दीजिए। यही सबसे बेहतर रास्ता है।
- सिंघवी ने कहा कि चुनाव एक बात है जबकि सरकार बनाने के लिए किसे बुलाया गया, यह दूसरी बात है। हम सभी जानते हैं कि जब अल्पमत की पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलता है तो क्या होता। यह लोकतंत्र की हत्या कर देगा।
- सिंघवी ने बीजेपी के वकील रोहतगी की दलील पर कहा कि उन्होंने बहुमत का दावा किया है। क्या उनके पास इसके समर्थन में लेटर है या वह अपने मन से ही ऐसा कह रहे हैं?
- सिंघवी ने कोर्ट से पूछा कि बीजेपी के बहुमत के दावे पर किसी स्पष्ट सबूत की जरूरत है या नहीं? या यह इस चीज की स्वीकारोक्ति है कि मुझे एक मौका दो और मैं बहुमत बनाकर दिखा दूंगा?
- सिंघवी ने अदालत से अपील की कि बहुमत परीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और विडियोग्रफी होनी चाहिए। जिससे विधायक बिना डरे वोट कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शनिवार को शक्ति परीक्षण की व्यवस्था के लिए डीजीपी को आदेश देगा।
- इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस-जेडीएस बहुमत के समर्थन का पत्र दिखा रहे हैं और येदियुरप्पा भी दावा कर रहे हैं कि बहुमत उनके पास है तो हमें जमीनी स्थिति को देखना होगा।
- जस्टिस सीकरी ने कहा कि हम राजनीतिक लड़ाई में नहीं पड़ सकते हैं।
- जस्टिस बोबडे ने कहा कि विधानसभा में ही बहुमत परिक्षण होना चाहिए, जिसे न्यौता मिला वह बहुमत साबित करे।
- शीर्ष अदालत ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि किस आधार पर येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए न्यौता दिया गया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत परीक्षण होने तक किसी ऐंग्लो-इंडियन सदस्य को नॉमिनेट न किया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह डीजीपी को आदेश देगा ताकि शनिवार को शक्ति परीक्षण सुरक्षा के बीच हो सके।