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केरल सोना तस्करी मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज

Wed, 30 Dec 2020 08:14 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, कोच्चि
पीटीआई, कोच्चि Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 30 Dec 2020 08:14 PM IST
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IAS M Shivshanakar bail blea rejected who were suspended in Kerala gold smuggling case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

केरल की एक अदालत ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी एम शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि शिवशंकर केरल में राजनयिक चैनल के माध्यम से सोने की तस्करी के मामले में आरोपी हैं।

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एर्नाकुलम की आर्थिक अपराध अदालत ने शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीमा शुल्क (रोकथाम) आयुक्तालय के विशेष अभियोजक ने दलील दी कि जमानत मिलने के बाद याचिकाकर्ता साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) ने फैसले में कहा, 'अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस अपराध की अप्रत्याशित प्रवृत्ति पर विचार करते हुए, (ऐसा प्रतीत होता है कि) जांच को प्रभावित करने के लिए शिवशंकर द्वारा बड़ी मछलियों की मदद लेने की संभावना है, जिनके साथ याचिकाकर्ता के करीबी संबंध हैं।'
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शिवशंकर को 24 नवंबर को सीमा शुल्क विभाग ने सोने की तस्करी के सिलिसले में गिरफ्तार कर लिया था।

विभाग ने इस मामले में करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें स्वप्ना सुरेश, सरित पीएस और संदीप नायर शामिल हैं। यह मामला तिरुवनंतपुरम में पांच जुलाई को जब्त किए गए 30 किलो सोने से जुड़ा है जो यूएई वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामानों से बरामद किया गया था।


राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय और सीमा शुल्क विभाग मामले की अलग-अलग जांच कर रहे हैं जो सोने की बरामदगी के रैकेट से जुड़ा है। सुरेश वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी है और प्रशासनिक अधिकारी का उसके साथ संबंध सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

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