हैदराबाद में गणेश चतुर्थी पर पटाखे जलाना पड़ेगा भारी, पुलिस ने जारी किए निर्देश
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हैदराबाद में यदि श्रद्धालु गणेश चतुर्थी उत्सव के मौके पर पटाखे जलाते हैं या जबरदस्ती धार्मिक कार्यक्रमों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। राज्य में दो सितंबर से 12 सितंबर तक गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी।
हैदराबाद पुलिस का कहना है कि इस समयावधि के दौरान असमाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाना और जबरन चंदा इकट्ठा करने की सख्त मनाही होगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और ठीक तरीके से गुजर जाए।
हैदराबाद के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने कहा, 'सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर आतिशबाजी पर दो सितंबर 2019 की सुबह 6 बजे से 12 सितंबर 2019 तक सख्त मनाही है।' उन्होंने कहा कि कुछ लोग त्योहार के बहाने जबरन लोगों से धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर फंड इकट्ठा करते हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है।
Telangana: Hyderabad Police prohibits bursting of firecrackers at public places on Ganesh Chaturthi. Anjani Kumar, Commissioner of Police says, "Bursting of fireworks on public roads and public places is strictly prohibited from 6 am on 2 September 2019 to 12 September 2019." pic.twitter.com/w4ptFyJJmi
— ANI (@ANI) August 20, 2019
कुमार ने कहा, 'जबरन फंड इकट्ठा करने से धार्मिक दुश्मनी हो सकती है और विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैल सकती है। इससे शहर की शांति में दखल पड़ सकता है। हम धर्म के नाम पर होने वाले जबरन फंड कलेक्शन पर रोक लगाते हैं।' हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश त्योहार के दौरान स्वेच्छा से पैसे देने वालों पर लागू नहीं होता है।