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होटल लीला को झटका, रॉयल्टी के तौर पर चुकाने होंगे 258 करोड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 06 Feb 2018 02:58 AM IST
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Hotel Leela, New Delhi
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को होटल लीला वेंचर लिमिटेड की अपील याचिका खारिज कर दी और उसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 258 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया। यह रकम उसे मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक अपनी संपत्ति की रॉयल्टी के तौर पर देने होंगे।
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होटल लीला ने दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजनल बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने नवंबर 2016 में अपनी एकल जज की पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें होटल लीला वेंचर को रॉयल्टी के तौर पर एएआई को देने का आदेश दिया था।
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