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गृह मंत्रालय: तीन महीने में नए आपराधिक कानूनों पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करें, समीक्षा बैठक में बोले अमित शाह

Wed, 11 Dec 2024 08:07 AM IST
ज्योति भास्कर अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 11 Dec 2024 08:07 AM IST
सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर अमल करने को लेकर सख्ती दिखाई है। उन्होंने हरियाणा सरकार और प्रदेश के शीर्ष पुलिस पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक की। शाह ने कहा कि मार्च, 2025 तक तीनों कानूनों पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित किया जाए।

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Home Ministry Review Meeting Haryana Police CM Nayab Saini Three Criminal Laws implementation
अमित शाह - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानून नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और न्याय की सुगमता का आधार बन रहे हैं। उन्होंने हरियाणा से कहा कि वह 31 मार्च 2025 तक तीनों नए आपराधिक कानूनों पर शत-प्रतिशत अमल सुनिश्चित करे।
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गृह मंत्री शाह मंगलवार को नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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शाह ने इस दौरान तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में एक से अधिक फोरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। जीरो एफआईआर की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी की हो और प्रदेश की भाषा के लिहाज से इनका अनुवाद सुनिश्चित हो। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक सभी पुलिसकर्मियों को इसके लिए प्रेरित करें कि समय पर न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है।
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निर्धारित समयसीमा में हो जांच
गृह मंत्री ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को ऐसी व्यवस्था करने का सुझाव दिया जिसमें सभी पुलिस अधीक्षक निर्धारित समयसीमा के तहत मामलों की जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए।
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