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गृह मंत्रालय : केंद्र ने सीआरपीएफ को अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई में सख्त प्रावधान अपनाने के दिए निर्देश
Fri, 27 Aug 2021 02:57 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Fri, 27 Aug 2021 02:57 AM IST
सार
- सवा तीन लाख जवानों वाले बल को तत्काल एसएफसी के प्रावधानों को अपनाने को कहा गया है
- बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुरक्षा बल अदालतों के तहत की जाती है
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सीआरपीएफ
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सरकार ने देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बल अदालत (एसएफसी) के सख्त कानूनी प्रावधानों को अपनाने को कहा है। सीआरपीएफ अब तक इस मामले में केंद्रीय प्रशासनिक सेवा (सीसीएस) के नियम अपनाती रही है।
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सीआरपीएफ के प्रशासनिक और ऑपरेशनल कंट्रोल अथॉरिटी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि सवा तीन लाख जवानों वाले बल को तत्काल एसएफसी के प्रावधानों को अपनाने को कहा है।
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आदेश में कहा गया है कि समूह ए के अधिकारियों के खिलाफ सीसीएस के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई में निर्णय होने में लंबा वक्त लगता है, इसलिए एसएफसी के प्रावधानों को अपनाएं। इसी कारण बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुरक्षा बल अदालतों के तहत की जाती है।
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