सुप्रीम कोर्ट के हाईवे पर शराब बैन के फैसले से 10 लाख नौकरियों पर संकट
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सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से हाईवे किनारे शराब बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसके बाद हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक रेस्त्रां और होटल भी अब शराब नहीं परोस सकेंगे। इस आदेश के बाद होटल इंडस्ट्री के लगभग 10 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट छा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 15 दिसंबर को दिए गए आदेश को जारी रखा। इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक इस आदेश की जद में शराब की दुकानों समेत राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे के किनारे बने रेस्त्रां और होटल भी हैं।
नेशनल रेस्त्रां एसोसिएशन के प्रमुख रियाज अमलानी ने कहा कि हम इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आदेश के बाद कितने रेस्त्रां और होटल प्रभावित होंगे।
महाराष्ट्र में10 हजार रेस्त्रां आदेश से प्रभावित होंगे
फेडरेशन ऑफ होटल्स और रेस्त्रां एसोसिएशन की लीगल कमेटी के सदस्य प्रदीप शेट्टी कहते हैं कि महाराष्ट्र में लगभग 2 हजार होटल और 10 हजार रेस्त्रां आदेश के बाद से प्रभावित होंगे।
शेट्टी ने ये भी कहा है कि एक इंडस्ट्री के तौर पर हम इस आदेश से सकते में हैं। महाराष्ट्र, असम और तमिलनाडु में एक ऐसी राय बन रही है कि बैन सिर्फ शराब की दुकानों पर होना चाहिए, होटल और रेस्त्रां पर नहीं। इससे 40 प्रतिशत के राजस्व पर असर पड़ेगा।
उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के बाद से लगभग 10 लाख कर्मचारियों के रोजगार पर असर पड़ेगा। दिल्ली-एनसीआर के ट्राइडेंट और लीला जैसे होटल्स हाईवे के करीब हैं और इनपर भी इस फैसले का असर पड़ेगा।