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MLAs poaching Case: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को राहत, SIT के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 25 Nov 2022 08:51 PM IST
बीएल संतोष
बीएल संतोष - फोटो : PTI (File Photo)

तेलंगाना की हाईकोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कथित विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में एसआईटी पुलिस की ओर से बीएल संतोष को जारी नोटिस पर पांच दिसंबर तक रोक लगा दी है।



इससे पहले तेलंगाना में टीआरएस विधायकों के कथित खरीद-फरोख्त मामले की जांच कर रही तेलंगाना पुलिस ने भाजपा के शीर्ष नेता व पार्टी महासचिव बीएल संतोष को समन भेजा था। एसआईटी ने उन्हें 21 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था।


समन जारी होने के बाद भाजपा नेता बीएल संतोष भी अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इस पर हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि एसआईटी को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. सतोष की गिरफ्तारी या कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। 
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