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केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द
ब्यूरो/अमर उजाला, दिल्ली
Updated Fri, 09 Sep 2016 04:46 AM IST
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अरविंद केजरीवाल सरकार को एक और झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी।
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मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने यह आदेश दिल्ली सरकार के अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार करने पर दिया कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना की गई थी।
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दिल्ली सरकार की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजयोग ने खंडपीठ के समक्ष माना कि 4 अगस्त को इसी अदालत ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासक मानते हुए दिल्ली सरकार द्वारा जारी कई अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि वे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि यह आदेश हमारे खिलाफ था और संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना की गई थी।
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