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सुप्रीम कोर्ट में 1 मार्च को ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ उबर की याचिका पर सुनवाई

Sat, 18 Feb 2017 06:34 AM IST
एजेंसी/ नई दिल्ली
एजेंसी/ नई दिल्ली Updated Sat, 18 Feb 2017 06:34 AM IST
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Hearing on the petition of Uber on March 1

सुप्रीम कोर्ट अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ उबर की याचिका पर 1 मार्च को सुनवाई करेगा। ट्रिब्यूनल के इस फैसले में कंप्टीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के महानिदेशक को मेरू कैब के प्रिडेटरी प्राइसिंग के आरोपों की जांच का आदेश दिया गया था। 

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जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। मेरू कैब ने उबर पर प्रिडेटरी प्राइसिंग का आरोप लगाया था। कंप्टीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पिछले साल सात दिसंबर को सीसीआई को इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। 

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