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पश्चिम बंगाल: चुनाव बाद हिंसा पर हाईकोर्ट का फैसला गुरुवार को, एनएचआरसी से कराई थी जांच 

Wed, 18 Aug 2021 11:10 PM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 18 Aug 2021 11:10 PM IST
सार

बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकता है। हिंसा के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। 
 

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HC to pronounce judgement on Bengal post-poll violence on Thursday
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला गुरुवार को आ सकता है। हिंसा की निष्पक्ष जांच को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। हाईकोर्ट ने हिंसा की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कराई थी। 

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बुधवार को जारी हाईकोर्ट की गुरुवार की केस सूची के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ मामले में फैसला सुनाएगी। पीठ ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एनएचआरसी के चेयरमैन को एक कमेटी बनाकर जांच कराने का आदेश दिया था। 
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जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को दोषी माना है। उसने अपनी सिफारिशों में कहा है कि दुष्कर्म व हत्या जैसे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए और इन मामलों की सुनवाई बंगाल के बाहर हो। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अन्य मामलों की जांच भी कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल से कराई जाना चाहिए। संबंधितों पर मुकदमे के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाई जाए, विशेष लोक अभियोजक तैनात किए जाएं और गवाहों को सुरक्षा मिले। 
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बता दें, मामले की सुनवाई 3 अगस्त को पूरी हो गई थी और पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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