Madras HC: धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रखा बरकरार, विधायक को एक साल का कारावास
Madras HC: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के विधायक एम.एच. जवाहिरुल्लाह और चार अन्य को धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराने और सजा देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इन पर बिना अनुमति के विदेशी मदद हासिल करने का आरोप था।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निचती अदाल के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पापनासम के विधायक एम.एच. जवाहिरुल्लाह और चार अन्य को धोखधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। जस्टिस पी. वेलमुरगन ने जवाहिरुल्ला, एस. हैदर अली और जी.एम.शेख की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज किया। इन याचिकाओं में 2011 में एग्मोरे के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से आग्रह किए जाने पर जज ने अपने आदेश को रोक दिया, ताकि याचिकाकर्ता को ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सकें और आदेश को रद्द करने की मांग कर सकें। जवाहिरुल्लाह मनिथानेया मक्कल काची (एमएमके) के नेता हैं।
ये भी पढ़ें: High Court: 'पीएम मोदी पर बने विवादित कार्टून को हटाएं', मद्रास उच्च न्यायालय का वेबसाइट आनंद विकतन को निर्देश
क्या है पूरा मामला
इस मामले की जांच करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2003 में जवाहिरुल्लाह, हैदर अली, निसार अहमद, शेख और कलांजिम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि 15 दिसंबर 1997 से से 20 जून 2000 के बीच आरोपियों ने साजिश रची और कोयबंटूर मुस्लिम राहत कोष के नाम से एक संघ बनाया। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुमति लिए बिना और अपने संघ का पंजीकरण कराए बिना विदेश धन स्वीकार किया। सीबीआई का कहना है कि यह राशि 1.54 करोड़ रुपये थी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को दोषी ठहराया था। जवाहिरुल्लाह और हैदर अली को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अन्य आरोपियों सैयद निसार अहमद, शेख और नल्ला मोहम्मद कलांजिम को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जवाहिरुल्लाह तिरुनेलवेली जिले की पापनासम सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।
संबंधित वीडियो-
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.