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भड़काऊ भाषण मामला: CM योगी के खिलाफ दायर याचिका की समीक्षा करने को राजी हुआ SC
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Tue, 15 May 2018 04:09 AM IST
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- फोटो : amar ujala
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सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला चलाए जाने की मांग संबंधी याचिका की समीक्षा करने को सोमवार को तैयार हो गया। यह मामला 2007 में गोरखपुर में भड़काऊ भाषण देने से संबंधित है।
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ता रशीद खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहे सभी पक्षकारों को नोटिस की कॉपी देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा।
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हाईकोर्ट ने इस साल की शुरुआत में सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए योगी के खिलाफ सीबीआई से दोबारा जांच की मांग को खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर जिले में हिंसा की कई वारदातें हुई थीं। शांति भंग और हिंसा भड़काने के आरोप में योगी को गिरफ्तार किया गया था।
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उन पर आरोप था कि उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में एक युवक की मौत के बाद जुलूस निकाला था। रशीद खान ने योगी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।